GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 95
TO BE ANSWERED ON 20.07.2023
REFORMS IN THE EPF AND ESI
95. # SMT. SEEMA DWIVEDI:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a) whether Government is considering to bring some kind of reforms in the Employee Provident Fund (EPF) and Employee State Insurance (ESI) for the better future of labourers working in the unorganized sector across the country;
(b) if so, the details of the process thereof;
(c) the details of labourers working in the unorganized sector during the last 5 years across the country, State-wise, and
(d)the number of labourers covered under EPF and ESI across the country so far,state-wise?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)
(a) to (d): The Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952 is applicable to factories and notified classes of establishment employing twenty or more employees with monthly EPF wages up to Rs.15,000/- per month. Similarly, the Employees’ State Insurance (ESI) Act, 1948 is applicable to all factories and establishments employing ten or more persons working in organized sector drawing wages up to Rs. 21000/- (Rs. 25,000/- for persons with disabilities).
The Code on Social Security, 2020 (the Code) notified on 29.09.2020 and envisages, inter-alia, framing of schemes for unorganised workers. Further, the Code for the first time enables an establishment having less than ten persons to join ESIC on voluntary basis. The provisions of the Code relating to Employees’ Provident Fund is applicable to every establishment in which 20 or more employees are employed without any reference to scheduled establishments.
The Government has launched e-Shram portal on 26.08.2021 for registration and creation of a Comprehensive National Database of Unorganized Workers. The details of State/UT-wise count of unorganised workers registered on e-Shram portal as on 13th July, 2023 are at Annexure-I.
There are 6.85 crores EPF contributing members [Universal Account Numbers (UANs contributed at least once)] in Financial Year 2022-2023, the State/UT-wise details are at Annexure-II. The State/UT-wise details of number of Labourers covered under ESI Scheme are at Annexure-III.
*****
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 95
गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/ 29 आषाढ़, 1945 (शक)
ईपीएफ और ईएसआई में सुधार
95. श्रीमती सीमा द्विवेदी:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार देश भर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बेहतर भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में किसी प्रकार का सुधार करने का विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश भर में विगत 5 वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) . अब तक देश भर में ईपीएफ और ईएसआई के अंतर्गत शामित्र किए गए श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों के अधिसूचित वर्गों पर लागू होता है जिनमें 15,000/- रुपये प्रति माह तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 संगठित क्षेत्र के उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें 21000/- रुपये (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक का वेतन पाने वाले दस या अधिक काम करने वाले व्यक्ति नियोजित होते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, संहिता पहली बार दस से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान को स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी में शामिल होने के लिए सक्षम बनाती है। कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित संहिता के प्रावधान वैसे प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं जिसमें अनुसूचित प्रतिष्ठानों का संदर्भ लिए बगैर 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
सरकार ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरंभ किया है। 13 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।
वित्त वर्ष 2022-2023 में ईपीएफ में अंशदान करने वाले 6.85 करोड़ सदस्य हैं [सार्वभौम खाता संख्या-(यूएएन) में जिन्होंने कम से कम एक बार अंशदान किया है)], जिनके राज्य/संघ राज्य क्षैत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।
Annexure-I
Sl. No. | State/UT | Total Registration (As on 13th July 2023) |
1 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 29,109 |
2 | ANDHRA PRADESH | 79,93,131 |
3 | ARUNACHAL PRADESH | 1,42,395 |
4 | ASSAM | 69,77,606 |
5 | BIHAR | 2,86,28,531 |
6 | CHANDIGARH | 1,74,548 |
7 | CHHATTISGARH | 83,20,247 |
8 | DELHI | 32,63,970 |
9 | GOA | 63,122 |
10 | GUJARAT | 1,13,34,388 |
11 | HARYANA | 52,70,537 |
12 | HIMACHAL PRADESH | 19,29,421 |
13 | JAMMU AND KASHMIR | 34,02,936 |
14 | JHARKHAND | 92,04,463 |
15 | KARNATAKA | 76,23,738 |
16 | KERALA | 59,11,220 |
17 | LADAKH | 30,854 |
18 | LAKSHADWEEP | 2,455 |
19 | MADHYA PRADESH | 1,71,21,425 |
20 | MAHARASHTRA | 1,36,80,517 |
21 | MANIPUR | 4,06,779 |
22 | MEGHALAYA | 3,01,257 |
23 | MIZORAM | 58,614 |
24 | NAGALAND | 2,19,942 |
25 | ODISHA | 1,33,42,365 |
26 | PUDUCHERRY | 1,78,944 |
27 | PUNJAB | 55,06,500 |
28 | RAJASTHAN | 1,29,57,097 |
29 | SIKKIM | 30,673 |
30 | TAMIL NADU | 84,70,282 |
31 | TELANGANA | 42,06,937 |
32 | THE DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU | 73,256 |
33 | TRIPURA | 8,51,823 |
34 | UTTAR PRADESH | 8,30,59,043 |
35 | UTTARAKHAND | 29,79,437 |
36 | WEST BENGAL | 2,58,52,865 |
Total | 28,96,00,427 |
Annexure-II
Sl. No. | State/UT | Total Registration (As on 13th July 2023) |
1 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 29,109 |
2 | ANDHRA PRADESH | 79,93,131 |
3 | ARUNACHAL PRADESH | 1,42,395 |
4 | ASSAM | 69,77,606 |
5 | BIHAR | 2,86,28,531 |
6 | CHANDIGARH | 1,74,548 |
7 | CHHATTISGARH | 83,20,247 |
8 | DELHI | 32,63,970 |
9 | GOA | 63,122 |
10 | GUJARAT | 1,13,34,388 |
11 | HARYANA | 52,70,537 |
12 | HIMACHAL PRADESH | 19,29,421 |
13 | JAMMU AND KASHMIR | 34,02,936 |
14 | JHARKHAND | 92,04,463 |
15 | KARNATAKA | 76,23,738 |
16 | KERALA | 59,11,220 |
17 | LADAKH | 30,854 |
18 | LAKSHADWEEP | 2,455 |
19 | MADHYA PRADESH | 1,71,21,425 |
20 | MAHARASHTRA | 1,36,80,517 |
21 | MANIPUR | 4,06,779 |
22 | MEGHALAYA | 3,01,257 |
23 | MIZORAM | 58,614 |
24 | NAGALAND | 2,19,942 |
25 | ODISHA | 1,33,42,365 |
26 | PUDUCHERRY | 1,78,944 |
27 | PUNJAB | 55,06,500 |
28 | RAJASTHAN | 1,29,57,097 |
29 | SIKKIM | 30,673 |
30 | TAMIL NADU | 84,70,282 |
31 | TELANGANA | 42,06,937 |
32 | THE DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU | 73,256 |
33 | TRIPURA | 8,51,823 |
34 | UTTAR PRADESH | 8,30,59,043 |
35 | UTTARAKHAND | 29,79,437 |
36 | WEST BENGAL | 2,58,52,865 |
Total | 28,96,00,427 |
Annexure-II
Details of Contributing UANs at least once in FY 22-23 | ||
Sl. No. | State/UT | Contributing Members |
1 | ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 21,275 |
2 | ANDHRA PRADESH | 16,24,653 |
3 | ARUNACHAL PRADESH | 11,587 |
4 | ASSAM | 3,65,918 |
5 | BIHAR | 11,77,221 |
6 | CHANDIGARH | 6,38,985 |
7 | CHHATTISGARH | 7,05,116 |
8 | DELHI | 43,77,977 |
9 | GOA | 2,67,715 |
10 | GUJARAT | 48,11,660 |
11 | HARYANA | 39,94,141 |
12 | HIMACHAL PRADESH | 4,80,080 |
13 | JAMMU AND KASHMIR | 2,05,187 |
14 | JHARKHAND | 7,20,917 |
15 | KARNATAKA | 84,22,436 |
16 | KERALA | 13,69,726 |
17 | LADAKH | 2,384 |
18 | MADHYA PRADESH | 15,72,984 |
19 | MAHARASHTRA | 1,43,39,441 |
20 | MANIPUR | 18,084 |
21 | MEGHALAYA | 43,008 |
22 | MIZORAM | 4,465 |
23 | NAGALAND | 11,713 |
24 | ODISHA | 11,26,899 |
25 | PUNJAB | 9,39,714 |
26 | RAJASTHAN | 18,83,766 |
27 | SIKKIM | 33,445 |
28 | TAMIL NADU | 73,92,661 |
29 | TELANGANA | 42,35,110 |
30 | TRIPURA | 33,639 |
31 | UTTAR PRADESH | 34,51,727 |
32 | UTTARAKHAND | 8,23,450 |
33 | WEST BENGAL | 34,38,663 |
Grand Total | 6,85,45,747 |
Annexure-III
S. No. | State/UT | Insured Persons as on 31.03.2022 |
1 | ANDHRA PRADESH | 1217420 |
2 | ASSAM, MEGHALYA, NAGALAND, TRIPURA, MANIPUR, MIZORAM AND ARUNACHAL PRADESH | 300020 |
3 | BIHAR | 358980 |
4 | CHANDIGARH | 130200 |
5 | CHHATTISGARH | 506750 |
6 | DELHI | 1328320 |
7 | GOA | 172650 |
8 | GUJARAT | 1568900 |
9 | HARYANA | 2319520 |
10 | HIMACHAL PRADESH | 346160 |
11 | JAMMU & KASHMIR | 122960 |
12 | JHARKHAND | 425620 |
13 | KARNATAKA | 2963220 |
14 | KERALA | 945260 |
15 | MADHYA PRADESH | 967000 |
16 | MAHARASHTRA | 3990490 |
17 | ODISHA | 741560 |
18 | PUDUCHERRY | 104520 |
19 | PUNJAB | 1216430 |
20 | RAJASTHAN | 1336380 |
21 | SIKKIM | 28340 |
22 | TAMIL NADU & A N ISLANDS | 3560310 |
23 | TELANGANA | 1564130 |
24 | UTTAR PRADESH | 2365560 |
25 | UTTARAKHAND | 604560 |
26 | WEST BENGAL | 1835310 |
Total | 31020570 |
******