Judgement of Supreme Court and Reversal from NPS to Old Pensions Scheme.
Judgement of Supreme Court and Reversal from NPS to Old Pensions Scheme उच्चतम न्यायालय का निर्णय और एनपीएस को वापस पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाना
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 248
TO BE ANSWERED ON 2017 JULY, 2021 (TUESDAY)/ ASHADHA 29, 1943 (SAKA)
Judgement of Supreme Court and Reversal from NPS to Old Pensions Scheme
248. Shri Neeraj Shekhar
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether Supreme Court vide Special Leave to Appeal (C) 173/2021 on 04/02/2021 and vide SLPs (Civil) Nos.23568/2019 (Review Petition (C) No.21889/2019) has allowed the Central Government officials under NPS, the benefits of old pension scheme whose advertisements were advertised before 01/01/2004 and results/joining occurred after 31/12/2003;
(b) if so, whether Government has issued order to revert these officials under NPS to Old Pension scheme and whether their pension funds under NPS have been transferred to their respective GPF accounts;
(c) if so, the details thereof and fate of similar cases; and
(d) if not, the reasons for contempt of Apex Court?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR BHAGWAT KARAD)
(a) to (c) As informed by Ministry of Home Affairs, reversal from National Pension System (NPS) to old pension scheme was allowed in WP (C) No. 756/2020 titled Dr. Davinder Singh Brar vide Order dated 28.01.2020. An SLP (C) No. 173/2021 filed by the UOl/Department against the order was dismissed on 04.02.2021. Upon dismissal of SLP, the proposal was processed for filing Review Petition in consultation with Ministry of Law and Justice/Ld. ASG and the matter is sub-judice.
In respect of SLP (Civil) No.23568/2019 (Review Petition (C) No.21889/2019), Central Reserve Police Force (CRPF) has informed that all the 14 petitioners have been reverted from NPS to Old Pension Scheme vide CRPF’s Order No.J.ll-1/2017-Pers (AC) (SKC) dated 23.09.2020. Further, GPF accounts have also been allotted to them vide order No. M.V-1/2020-21-GOs Entt. Adm dated 14.12.2020 and accordingly, the PAO, CRPF, New Delhi, as well as respective sector IGs have been requested to ensure action about transfer of NPS amount of respective petitioners into their newly allotted GPF accounts vide order No.IRLA-6957/20-21 -Aud-9 dated 18.12.2020.
(d) In view of reply given in point (b) above, the question does not arise.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 248
जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया गया
उच्चतम न्यायालय का निर्णय और एनपीएस को वापस पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाना
248. श्री नीरज शेखर:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4.2.2021 के अपील के लिए विशेष इजाजत (सिविल) 173/2021 और विशेष अनुमति याचिकाएँ (सिविल) सं. 23568/2019 (पुनर्विचार याचिका (सिविल) सं. 21889/2019) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन आने वाले केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनकी नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन 1.1.2004 से पूर्व प्रकाशित किए गए थे और जिनके परीक्षाफल 31/12/2003 के बाद आए अथवा नियुक्ति 31/12/2003 के बाद हुई है;
(ख) यदि हां, तो सरकार ने एनीपीएस के अधीन आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में वापस लाने के लिए आदेश जारी किया है और क्या एनपीएस के अंतर्गत उनकी पेंशन निधि को संबंधित सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है;
(ग) यदि हां, तो ततूसंबंधी ब्यौरा क्या है और इससे मिलते-जुलते मामलों में क्या होगा; और
(घ) यदि नहीं, तो उच्चतम न्यायालय की अवमानना के क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)
(क) से (ग): गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, को दिनांक 28.1.2020 के आदेश के माध्यम से डॉ. देविन्दर सिंह बरार शीर्षक वाले डब्ल्यूपी (सी) सं. 756/2020 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) को पुरानी पेंशन योजना में बदले जाने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश के विरुद्ध यूओआई/विभाग द्वारा दायर एसएलपी (सी) सं. 173/2021 को दिनांक 4.2.2021 को खारिज कर दिया गया था। एसएलपी के खारिज होने के बाद विधि और न्याय मंत्रालय/एलडी. एएसजी के साथ परामर्श करके पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था तथा यह मामला विचाराधीन है।
एसएलपी (सिविल) सं. 23568/2019 (पुनर्विचार याचिका (सी) सं. 21889/2019) के संबंध में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने यह सूचना दी है कि सभी 14 याचिकाकर्ताओं को दिनांक 23.9.2020 के सीआरपीएफ के आदेश संख्या जे.1-1/2017-पर्स (एसी) (एसकेसी) के माध्यम से नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14.12.2020 के आदेश सं. एम. वी-1/2020-जीओएस ईएजटीटी. प्रशा. के माध्यम से जीपीएफ खाते भी आबंटित कर दिए गए हैं तथा तदनुसार पीएओ, सीआरपीएफ, नई दिल्ली के साथ-साथ संबंधित सेक्टर आईजी को भी दिनांक 18.12.2020 के आदेश संख्या आईआरएलए-6557/20-21-एयूडी-9 के माध्यम से संबंधित याचिकाकर्ताओं की एनपीएस राशि को उनके नए आबंटित जीपीएफ खाते में अंतरित करने के बरे में कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
(घ): उपर्युक्त बिन्दु संख्या (ख) में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।
Source: Rajya Sabha QA Hindi/English PDF