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Clarification in operation of Senior Citizens’ Savings Scheme by Ministry of Finance वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संचालन के बारे में वित्‍त मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण

Ministry of Finance

Clarification in operation of Senior Citizens’ Savings Scheme

Posted On: 29 SEP 2022 4:32PM by PIB Delhi

In the operation of Senior Citizens’ Savings Scheme (SCSS), it has been noticed in few cases on the death of the account holder, operating agencies are closing the SCSS account by treating it as premature closure.

In this context, attention is drawn to Rule 7(2) of SCSS, and the following is clarified:

  1. in cases where the SCSS account holder/s passes away and the account is being closed on request of the nominee/legal heir, the rate of interest as applicable on SCSS scheme shall be paid till the date of demise the account holder. Thereafter, the interest rate applicable on Post Office Savings Account shall be paid from the date of demise of the account holder till the date of final closure of the account.
  2. Premature closure clause does not trigger on account of demise of the SCSS account holder. The premature closure of the account is applicable only when the SCSS account holder requests for closure of own SCSS account before the maturity period. In such cases of premature closure of the account, a penalty shall be levied as mentioned in the rule 6 of the SCSS.


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वित्‍त मंत्रालय

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण

Posted On: 29 SEP 2022 4:32PM by PIB Delhi

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के संचालन के तहत खाताधारक की मृत्यु संबंधी कुछ मामलों में यह पाया गया है कि संचालन एजेंसियां एससीएसएस खाते को ‘समय से पहले बंद’ मानकर बंद कर रही हैं।इस संदर्भ में एससीएसएस के नियम 7(2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है:

  1. ऐसे मामलों में जहां एससीएसएस खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है और खाता नामित व्‍यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस के अनुरोध पर बंद किया जा रहा है, एससीएसएस योजना पर लागू ब्याज दर खाता धारक की मृत्यु की तिथि तक भुगतान की जाएगी और इसके बाद डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख से लेकर खाते के अंतिम रूप से बंद होने की तारीख तक किया जाएगा।
  2. एससीएसएस खाताधारक की मृत्यु हो जाने के कारण समय से पहले ही संबंधित खाता को बंद कर देने की कानूनी धारा स्‍वत: ही अमल में नहीं आ जाती है। खाते का समय से पहले बंद होना तभी लागू होता है जब एससीएसएस खाताधारक परिपक्वता अवधि से पहले अपने एससीएसएस खाते को बंद करने का अनुरोध करता है। खाते को समय से पहले बंद कर देने के ऐसे मामलों में एससीएसएस के नियम 6 में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा।

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Source: PIB