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Whether the Union Government issued orders/ directions to implement the Supreme Court order for the reservation to the differently-abled persons in Central Government service; if so, the details thereof?-LOK SABHA Q&A

Reservation for Differently-abled Persons  in promotion to the posts and services of the Central Government, upto the lowest rung of Group ‘A’ केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में समूह क’ के सबसे निचले पायदान तक पदोन्‍नति में नि:शक्‍तजनों हेतु आरक्षण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2953
(TO BE ANSWERED ON 03.08.2022)

RESERVATION FOR DIFFERENTLY-ABLED PERSONS

2953. SHRI N.K. PREMACHANDRAN:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Union Government issued orders/ directions to implement the Supreme Court order for the reservation to the differently-abled persons in Central Government service; and

(b) if so, the details thereof? 

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) & (b): The Supreme Court, vide its order, dated 28.9.2021, in the matter of ‘Siddaraju vs. State of Karnataka’, directed the Government to issue instructions regarding reservation in promotion, as provided in Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

Accordingly, Department of Personnel and Training (DoPT) has issued instructions, vide Office Memorandum No. 36012/1/2020-Estt.(Res.-I]), dated 17.05.2022, providing reservation in promotion to Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) in the posts and services of the Central Government, upto the lowest rung of Group ‘A’.

In the matter of reservation to PwBDs in direct recruitment to the posts and services of the Central Government, instructions have already been issued by DoPT, vide Office Memorandum No.36035/02/2017-Estt(Res), dated 15.01.2018.

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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2953
(दिनांक 03.08.2022 को उत्तर के लिए)

नि:शक्‍तजनों हेतु आरक्षण

2953. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार की सेवाओं में निःशक्तजनों को आरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के आदेश/निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख) : उच्चतम न्यायालय ने ‘सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य’ के मामले में दिनांक 28.9.2021 के अपने आदेश के माध्यम से सरकार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में अनुदेश जारी करने के निदेश दिए थे। तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/1/2020-स्था.(आरक्षण-II) के माध्यम से बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) हेतु केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में समूह क’ के सबसे निचले पायदान तक पदोन्‍नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

केंद्र सरकार के सीधी भर्ती वाले पदों और सेवाओं के लिए पी.डब्ल्यू.बी.डी. हेतु आरक्षण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 15.1.2018 के का.ज़ा. सं. 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण) के माध्यम से पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

Source: Lok Sabha