CGHS Beneficiaries Cashless Service - Reimbursement of claims - Lok Sabha Question Answer 257
Reimbursement claims of CGHS Beneficiaries सीजीएचएस लाभार्थियों के प्रतिपूर्ति दावे
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 257
TO BE ANSWERED ON 21ST JULY, 2023
“REIMBURSEMENT CLAIMS OF CGHS BENEFICIARIES”
257. SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL:
DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT:
SHRI NATARAJAN P. R.:
DR. SUJAY RADHAKRISHNA VIKHE PATIL:
PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI:
DR. KRISHNA PAL SINGH YADAV:
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE:
Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether the Government has taken note of the difficulties being faced by CGHS beneficiaries due to making upfront payments to the medical institutes and seeking individual reimbursement claims and follow ups from the CGHS;
(b) if so, the details thereof along with steps taken by the Government for eliminating the need to submit individual reimbursement claims and follow ups for approvals;
(c) whether the Government has recognized any specific institutes which would provide such relief of cashless treatment to the beneficiaries, if so, the details thereof;
(d) the details of the criteria for determining the eligibility of CGHS beneficiaries for such relief at such recognized institutes, if any; and
(e) whether the Government plans to expand this facility to other medical institutes in the near future and if so, the details thereof?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)
(a) to (e) As per Memorandum of Association (MoA) signed between CGHS and empanelled Health Care Organizations (HCOs), in respect of the following categories of beneficiaries, treatment / procedures/services shall be provided on credit.
- Pensioners,
- Ex-Members of Parliament,
- Sitting Members of Parliament
- Freedom Fighters,
- Serving CGHS/DGHS/Ministry of H&FW employees,
- Such other categories of CGHS cardholders as notified by the Government.
No payment shall be sought from them and the bills should be submitted to the Bill Clearing Agency / Office of the Additional / Joint Additional Director, CGHS of the concerned city.
Further, the Government has also signed MoA with All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry and All India Institute of Medical Sciences located in Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur and Rishikesh to provide treatment on Cashless basis to CGHS pensioners and other entitled class of beneficiaries like ex-MPs. ex-Governors, former Judges of Supreme Court of India, former Judges of High Courts, Freedom Fighters, etc. No referral from CGHS is mandatory for availing treatment at these Medical Institutions.
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भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 257
21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
सीजीएचएस लाभार्थियों के प्रतिपूर्ति दावे
257. श्री उन्मेश भेय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री पी. आर. नटराजन:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री कष्णपालसिंह यादव:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने चिकित्सा संस्थानों को अग्रिम भुगतान करने और सीजीएचएस से व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावा करने और अनुवर्ती कार्रवाईयों के कारण सीजीएचएस लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दिया है;
(ख) यदिहां, तो व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत करने और इसके अनुमोदन के लिए अनुवर्ती कारंवाई की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी विशिष्ट संस्थान को मान्यता दी है जो लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की ऐसी राहत प्रदान करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त मान्यता प्राप्त संस्थान में ऐसी राहत के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के मानदंड का विवरण, यदि कोई हो.तो क्या है; और
(ड) क्या सरकार निकट भविष्य में इस सुविधा को अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)
(क) से (ड): सीजीएचएस और पैनल में शामिल स्वास्थ्य परिचर्या संगठन (एचसीओ) के बीच हस्ताक्षरित मेमोरेंडस ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थियों के संबंध में, उपचार/प्रक्रियाएं/सेवाएं क्रेडिट पर प्रदान की जाएंगी।
- पूर्व संसद सदस्य,
- मौजूदा संसद सदस्य
- स्वतंत्रता सेनानी,
- सीजीएचएस/डीजीएचएस/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सेवारत कर्मचारी,
- सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य श्रेणियों के सीजीएचएस कार्डधारक।
उनसे कोई भुगतान नहीं मांगा जाएगा और बिल संबंधित शहर के बिल क्लियरिंग एजेंसी/अपर/संयुक्त अपर निदेशक, सीजीएचएस के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए।
इसके अलावा, सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरीऔर भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के साथ भी मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे ये सभी संस्थान सीजीएचएस पेंशनभोगियों और पूर्व सांसदों, पूर्व राज्यपालों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश, स्वतंत्रता सेनानी, आदि जैसे लाभार्थियों के अन्य हकदार वर्ग को केशलेस आधार पर उपचार प्रदान करेंगे। इन चिकित्सा संस्थानों में उपचार का लाभ उठाने के लिए सीजीएचएस से कोई रेफरल अनिवार्य नहीं है।